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Tuesday, 20 July 2021

Bihar Government's Ban: धार्मिक स्थलों सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

बिहार में धार्मिक स्थलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर लगाया प्रतिबंध : गृह विभाग

आगामी 6 अगस्त तक कोविड-19 के खतरे की संभावना

बिहार सरकार की प्रतिबंध-

सार्वजनिक स्थलों/ ईदगाहो/ मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा ना करने का निर्देश

Bihar के सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद

21 जुलाई प्रातः 6:00 बजे से प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर विधि व्यवस्था का संधारण, प्रतिनियुक्ति आदेश 23 जुलाई 2021 तक रहेगा प्रभावी : जिला प्रशासन गया

गया: प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग अपर समाहर्ता मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ब्रीफिंग में अपर समाहर्ता ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि

Bihar Government's Ban: धार्मिक स्थलों सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
Bihar: धार्मिक स्थलों
सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में बकरीद पर्व के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों/ ईदगाहो/ मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा ना करने का निर्देश दिया गया है। इस आलोक में सभी धार्मिक स्थलों को आमजनों के लिए बंद रखने तथा सभी धार्मिक पर्व त्यौहार/ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक रूप से करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

गया जिला दंडाधिकारी सह डीएम अभिषेक सिंह द्वारा जिले के लोगों से बकरीद पर्व को अपने घर पर ही मनाने तथा घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की गई है। साथ ही आगामी श्रावण महीने में जिले के विभिन्न शिवालयों में सार्वजनिक पूजा पाठ करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। कोरोना महामारी की रोकथाम एवं सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस आलोक में राज्य हित में आम जनता से आगामी बकरीद पर्व एवं सावन माह के दौरान पूजा-पाठ/ सामूहिक नवाज इत्यादि के लिए एकत्रित नहीं होने की अपील जारी करते हुए अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से अनुरोध किया गया है। 

बैठक में दंडाधिकारियों को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता ने कहा कि गया जिले में बकरीद पर्व के अवसर पर चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी दंडाधिकारी दिनांक 21 जुलाई को प्रातः 6:00 बजे से अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर विधि व्यवस्था का संधारण कराना सुनिश्चित करेंगे। यह प्रतिनियुक्ति आदेश 23 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा।

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संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारियों, गस्ती दंडाधिकारियों एवं वरीय दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही 36 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए 36 स्टैटिक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र के विधि व्यवस्था कायम करने के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। बकरीद पर्व के अवसर पर जिला स्तरीय आपातकालीन संचालन केंद्र सह जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0631 2222253, 0631 2222259 कार्यरत है।

Bihar Government's Ban: धार्मिक स्थलों सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
ब्रीफिंग में नगर पुलिस अधीक्षक राकेश
अनुमंडल पदाधिकारी सदर इंद्रवीर

अपर समाहर्ता द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह बकरीद पर्व के अवसर पर पूरी तरह सतर्क एवं सावधान रहते हुए कार्य करेंगे।

बैठक में जिलावासियों से अनुरोध किया कि वह सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के विवाद/ अफवाह फैलाने वाले मैसेज का पूरी तरह खंडन करते हुए मैसेज को भेजने वाले अथवा फॉरवर्ड करने वाले व्यक्ति या ग्रुप एडमिन के विरुद्ध संबंधित थाने को त्वरित रूप से सूचित करेंगे। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के बारे में नजदीकी थाने अथवा जिला प्रशासन को सूचित करने का निदेश दिया।

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उन्होंने कहा है कि कोविड-19 को लेकर धार्मिक स्थलों एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ संगठनों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

ईद-उल-जोहा (बकरीद) त्यौहार के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला दंडाधिकारी गया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक गया द्वारा जारी संयुक्त आदेश के आलोक में संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

ब्रीफिंग में नगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर इंद्रवीर कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शंभूनाथ झा, जिला नजारत उप समाहर्ता, पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा सहित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

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